नई दिल्ली। Jammu Kashmir Section 370 : जम्मू-कश्मीर को प्राप्त धारा 370 और 35 A को हटाए जाने के ​केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रपति की अनुमति से जम्मू-कश्मीर को प्राप्त धारा 370 और 35 A को संसद में बिल लाकर समाप्त कर दिया था।

Jammu Kashmir Section 370 : मोदी सरकार के इस फैसले को कश्मीर के कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 5 सितंबर को दोनों पक्षों की मौखिक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दिए गए विशेष दर्जे को छीनने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले 2019 के राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिकता पर फैसला अपना फैसला सुनाएगा।

पांच सितंबर को रखा गया था फैसला सुरक्षित

Jammu Kashmir Section 370 : शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद पांच सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की थी।