संजय सिंह को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। मनीष सिसौदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था।

संजय सिंह ने अपने खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया था। लेकिन ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था।

जांच एजेंसी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे, उन्हें अपराध की रकम मिली थी.ईडी की एक और अहम दलील थी कि अपने राजनीतिक रसूख और पहुंच की वजह से संजय सिंह की ईडी के अफसरों और दस्तावेजों तक पहुंच आसान है। लिहाजा जमानत पर बाहर आने के बाद वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

See also  Arvind Kejriwal Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की जीत भी और झटका भी… AAP नेताओं पर अवमानना कार्रवाई, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कही ये बात

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी की दलील थी कि संजय सिंह अपराध में हुए लाभ के हिस्सेदार हैं। साजिश रचने और अंजाम देने वालों में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके सबूत हमारे पास हैं। वहीं, संजय सिंह को ओर से कहा गया है कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, क्योंकि न तो उनके पास से कोई रकम बरामद हुई है न ही ईडी धन के लेनदेन की कोई कड़ियां बना या जोड़ पाई है।

इससे पहले आज ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। आप नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट में उनकी हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दिया। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई है और कहा कि आप लोग जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं।

See also  Google-Doodle : आज मदर्स डे के मौके पर गूगल ने तैयार किया बेहद खास डूडल, तस्वीरों के जरिए मां को प्रेम का दे रहा संदेश

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर