रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बढ़ी खबर सामने आ रही है जिसमें छत्तीसगढ़ बिजली विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसलिए सभी उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नए नियम के तहत नया कनेक्शन लेना , पुराना कनेक्शन , बिजली विभाग द्वारा प्रदान किए गए कागजात, मीटर या बिजली बिल के बकाया राशि आदि संबंधी नियम शामिल है। इस बदलाव की वजह से बिजली उपभोक्ताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विभाग ने ओवर रीडिंग, जमा रीडिंग, खराब मीटर, लंबे समय तक रीडिंग नहीं होना, गलत बिलिंग, गलत सरचार्ज, हाफ बिल की छूट नहीं मिलना, स्लैब की छूट नहीं मिलना, गलत पोस्टिंग की शिकायत को भी शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर जेई, एई के हाथों के पावर छीन लिए हैं। जिसमें जेई को बिजली बिल सुधार का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। एई सिर्फ 5000 तक बिल सुधार कर सकेगा । इसलिए उनका बिल ईई को भेजना होगा। इसमें समय लगना तय है, तब तक उपभोक्ताओं को बिजली ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा । इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तकलीफ से गुजरना होगा । नई व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों के सभी जोन में लागू कर दी गई है । इसके साथ उपभोक्ताओं की परेशानी शुरू हो गई है । मीटर खराब होने पर खपत से अधिक औसत बिल आने पर सुधार के लिए प्रकरण कार्यालय भेजे जाने जा रहे हैं।