बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आज रविवार को हुई राजस्व निरीक्षक विभागीय प्रारंभिक पदोन्नति परीक्षा में चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया को अपने अंतिम आदेश से बाधित किया है।

परीक्षा की प्रक्रिया को श्यामलाल पटेल व अन्य पटवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 4 और नियम 6 में उल्लिखित अप नियम 5 का इस चयन परीक्षा में पालन नहीं किया गया है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने चयन और नियुक्ति को अपने फैसले से बाधित रखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।

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