रायपुर। महादेव एप के मामले की जांच कर रही ED की ओर से पेश पूरक अभियोग परिवाद को विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में कुल 19 आरोपी बनाये गए है। इनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है, वही शेष 13 को अदालत ने नोटिस जारी किया है।

ED के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने TRP न्यूज़ से चर्चा करते हुए बताया कि ED ने महादेव सट्टा एप के मामले की जांच के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, और ये सभी आरोपी फ़िलहाल जेल में हैं। ED ने इस मामले में अभियोजन परिवाद (कंप्लेंट प्रॉसिक्यूशन) दायर करने के बाद पूरक अभियोजन परिवाद भी प्रस्तुत किया। जिसे ED की विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस पूरे मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों के अलावा अन्य 13 आरोपी पकड़ में नहीं आ सके हैं। अदालत ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इन सभी 13 आरोपियों को 24 फ़रवरी को उपस्थित होने को कहा है।

सट्टे के मुख्य आरोपी देश से बाहर

बता दें कि महादेव बेटिंग एप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर्स दमानी बंधु और आसिम दास जेल में हैं। ED ने इस सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। जिस आसिम दास को पकड़ा गया है, उसके पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग एप में दो मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित कई अन्य आरोपी शामिल हैं। चंद्राकर और उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले हैं और ये दोनों काफी समय से दुबई में हैं। इन्हें हाल ही में दुबई में हिरासत में लिया गया था और इन्हें भारत लाने के प्रयास जारी हैं। इनके अलावा दो अन्य आरोपी रोहित गुलाटी और अनिल अग्रवाल भी विदेश में हैं।

अदालत में हाजिर हुए तो क्या होगा..?

जिन 13 आरोपियों को अदालत ने 24 फ़रवरी को उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया है वे अगर नीयत समय पर हाजिर नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जा सकता है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध गैर जमानती है और अगर आरोपी अदालत में हाजिर हुए तो उनकी जेल रवानगी तय है। बहरहाल संबंधित आरोपी फरार चल रहे हैं और वे इस मामले में अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत ले सकते हैं।