बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है।

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के आने के बाद आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 15 दिसंबर को छाबड़ा को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ छाबड़ा ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा कि राजनीतिक नियुक्ति की आड़ में आयोग व संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को समय से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। उनको हटाने के लिए कानून के तहत प्रक्रिया निर्धारित है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है।