आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी

दुर्ग। विधानसभा चुनाव के दौरान साक्ष्य छुपाने की एक याचिका भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला के माध्यम से दायर की है। जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नोटिस भेजकर दजवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दुर्ग संभाग की भिलाई नगर विधानसभा सीट से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को एक चुनाव याचिका के संबंध में बुधवार को नोटिस जारी किया।

इस याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई है। प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ निर्मल शुक्ला को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है।

इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च तय की। वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।