टीआरपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी को दफ्तर खाली करने का फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को यह वक्‍त दिया गया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बनाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। बता दें कि पार्टी के दफ्तर वाली जमीन पहले से ही कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है।

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