नए कानूनों के प्रशिक्षण के लिए पुलिस और लॉ यूनिवर्सिटी के बीच MOU

रायपुर। आगामी जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून पर एक व्यापक प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान एचएनएलयू के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) वी.सी. विवेकानंदन और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के बीच किया गया।

बता दें कि इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री (गृह मंत्रालय) विजय शर्मा, नए कानूनों पर भारत सरकार को मसौदे की सिफारिश करने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, शासन के अन्य गणमान्य अधिकारी और एचएनएलयू के प्राध्यापक भी मौजूद थे।

आज ऐतिहासिक दिनः सीएम साय

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन के दौरान आज के दिन को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि नवीन कानून बनाने की समिति के अध्यक्ष रणवीर सिंह से क़ानून को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। नया कानून सुशासन का परिचय देने में बेहतरीन साबित होगा। हमारी पुलिस अब नए कानूनो का परिपालन करेगी।

दंड से न्याय की तरफ ले जाने वाला कानूनः डिप्टी सीएम शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार को अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए है. लेकिन कई कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की संसद में पारित होने वाले कानूनो को खत्म कर, हमारे संसद में पारित होने वाले कानूनो को लाया गया है। हमारा कानून दंड से न्याय की तरफ ले जाने वाला कानून है। इस क़ानून को छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सहयोग से आगे लाना है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और लॉ यूनिवर्सिटी के बीच पहली बार ऐसा काम हो रहा है, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देते हुए कहा कि मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूं. हम प्रदेश के हर एक जिले में एक माहिला थाना हम बनाएंगे. भविष्य में हम शिक्षण संस्थानों पर फोरेंसिक जांच की पढ़ाई कराएंगे. इस कानून में किसी नेता के प्रति और शासन के विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ अब राजद्रोह नहीं लगेगा.