नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बाॅन्ड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि 21 मार्च शाम पांच बजे तक SBI सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, “फैसले में, हमने स्पष्ट रूप से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था। इसमें बाॅन्ड संख्या भी शामिल है। एसबीआई को विवरण प्रकट करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।”

‘अब शपथ पत्र भी देगा SBI’

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “अब, SBI न केवल बाॅन्ड संख्या का खुलासा करेगा, बल्कि यह हलफनामा भी देगा कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है। पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।”

एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, “हमारे पास जो भी जानकारी है, हम देंगे।” एसबीआई को गुरुवार शाम पांच बजे तक हलफनामा दाखिल करना है।

कुछ निर्देशों पर विचार करने का अनुरोध- तुषार मेहता

इस बीच, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है। इस दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को कहा है। इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला शुरू हो गई है।

इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बाॅन्ड के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का खुलासा न करने पर एसबीआई को नोटिस जारी किया था।

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