अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अदालत में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाया है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है बल्कि अपनी केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी।

अदालत ने आगे कहा है कि ईडी ने जो सबूत जुटाए उससे पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल रहे हैं। सबूतों से पता चल रहा है कि रिश्वत कांड में केजरीवाल की सक्रिय भूमिका रही है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

वहीं AAP सूत्रों के मुताबिक अब केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

बता दें इससे पहले 3 अप्रैल को कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान एडवोकेट अभिषक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में 8 दलीलें पेश की थीं। उनका कहना था कि ED के पास केजरीवाल की गिरफ्तार को लेकर कोई ठोस वजह नहीं है।

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