रायपुर। अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए आईपीएस जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) दिल्ली से बहाली मिल गई है। कैट ने चार हफ्तों के अंदर जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल करने का आदेश दिया है।
बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछली सरकार के कार्यकाल में बर्खास्त कर दिया था।
एक जुलाई 2021 को EOW, ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर कार्रवाई शुरू की थी। उनपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। रायपुर के सरकारी बंगले से लेकर ओड़िशा तक के उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। सरकारी बंगले में दस्तावेज मिले थे। जिसमें सरकार के खिलाफ साजिश जैसी बातें सामने आई थी। इस दौरान इन्हें राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।
इन दस्तावेजों के आधार पर रायपुर के कोतवाली थाने में जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। राजद्रोह के एफआईआर के कुछ हफ्तों बाद भिलाई के स्मृति नगर चौकी, सुपेला थाना में झूठे केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगा था।
जनवरी 2022 में जीपी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। करीब 4 महिने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए रिटायर्ड कर दिया था।