बिलासपुर। बच्चों के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित घरौंदा केंद्र में भूख से बच्चों की मौत के बाद दायर जनहित याचिका को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश में बच्चों के लिए संचालित घरौंदा केंद्रों का निरीक्षण करें और वस्तुस्थिति से अवगत कराये।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अवकाशकालीन डिवीजन बेंच में एनजीओ कोपलवाणी की ओर से घरौंदा केंद्रों की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट कमिश्नर अपूर्व त्रिपाठी की ओर से बताया गया कि घरौंदा सेंटर्स में गर्मी से बचाने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया गया है। वहां साफ-सफाई भी नहीं होती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि बच्चे भीषण गर्मी में बिना कूलर रहेंगे तो क्या हाल होगा? शासन की ओर से इसमें कोई पहल की जानी चाहिए।