टीआरपी डेस्क। आप सांसद स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस बिभव कुमार को मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बिभव कुमार की अर्जी का खारिज कर दिया है। यानी अब उन्हें जेल जाना होगा।

बता दें कि दिल्ली पुलिस को आज इनपुट मिला था कि विभव दिल्ली से बाहर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद हैं। विभव कुमार ने अपनी शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस को जो मेल भेजा था उसका आईपी एड्रेस भी पुलिस ने ट्रैक किया था। कई टीमें विभव की तलाश के लिए लगातार लगी हुईं थी और फाइनली विभव को सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की टीम बिभव कुमार को सिविल लाइन थाने लेकर गई थी। इसके कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी सिविल लाइंस थाने पहुंचे। इस दौरान विभव कुमार की वकील करण शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें अभी तक पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने उन्हें एक ई-मेल भेजा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे।
बता दें कि 13 मई को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए, जिसमें विभव पर गंभीर आरोप लगाए गए। मुकदमा दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस विभव की गिरफ्तारी के लिए लगातार उसकी लोकेशन खंगाल रही थी। हालांकि, मामले के पांच दिन बाद बिभव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया।