रायपुर। नगर निगम, रायपुर ने अवैध प्लाटिंग के बाद अब बड़े बिल्डर डेवलपर पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम के सभी जोन के नगर निवेष विभाग की टीमों ने अपने-अपने इलाके में आवासीय कॉलोनियों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना और आपरेट होने को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं।

सिस्टम ठीक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

इसी कड़ी में जोन 8 की टीम ने वालफोर्ट एलेन्सिया सरोना, पार्थिवी प्राविन्स सरोना, मारूति लाइफ स्टाइल कोटा के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है। इन आवासीय परिसरो में स्थापित रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का रखरखाव नहीं करना पाया गया। नोटिस में सिस्टम को अनिवार्य रूप से आपरेटिव रखने एवं जोन 8 को प्रणाली की चलित एवं व्यवस्थित फोटोग्राफ भेजकर सूचित करने के निर्देष दिये हैं। अन्यथा की स्थिति में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली का रखरखाव नहीं होने पर प्रति वर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1000 रू. की दर से वार्षिक जुर्माने की चेतावनी दी गई है।

अधिकांश कॉलोनियों में सिस्टम स्थापित नहीं

इसी तरह से कोटा स्थित डीएम टावर , कृष्णा पैराडाइस परिसर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित ही नहीं था।प्रबंधकों को नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से स्थापित कर फोटोग्राफ सहित निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग को सूचना देने निर्देषित किया गया है। अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।

यह कार्रवाई जोन कमिश्नर अरूण ध्रुव के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, सहायक अभियंता ईश्वर लाल टावरे, उपअभियंता अक्षय भारद्वाज की टीम ने की। आयुक्त ने सभी जेसी को युध्द स्तर पर कार्रवाई करने कहा है।

सिस्टम लगाने से बचते हैं बिल्डर

गौरतलब है कि इन आवासीय प्रोजेक्ट के नक्शे तभी पास किए जाते हैं जब डेवलपर यह सिस्टम लगाने की सहमति के साथ नक्शे में उसे दर्शाता है। लेकिन नक्शा पास होने के बाद सोसायटी डेवलप करते वक्त वे इसे दरकिनार कर देते हैं। और गर्मी के दिनों में रहवासियों को निगम के भरोसे छोड़ दिया जाता है ।