टीआरपी डेस्क। मुंबई में 14 साल पहले हुए बहुचर्चित और सनसनीखेज एक्ट्रेस लैला खान मर्डर केस में फैसला आ गया है। शुक्रवार को मुंबई की सेशन अदालत ने लैला खान और उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई है।

अदालत ने मई के शुरुआती हफ्ते में परवेज टाक को हत्या और सबूतों को मिटाने का दोषी ठहराया था। सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस हत्याकांड को दुर्लभतम करार देते हुए दोषी परवेज को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की थी।

वकील चव्हाण ने कहा था कि लैला खान और उसके परिवार की हत्या एक सुनियोजित मर्डर था। एक क्रूर हिंसक कृत्य को अंजाम दिया गया। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या करने के बाद उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया था।

फरवरी 2011 की है घटना

यह पूरी घटना फरवरी 2011 की है। लैला खान अपनी मां शेलिना के साथ मुंबई के इगतपुरी स्थित बंगले में रहती थी। शेलिना ने तीन शादियां की थीं। पहले पति का नाम नादिर पटेल, दूसरे का नाम आसिफ शेख और तीसरे पति का नाम परवेज टाक था। लैला खान नादिर पटेल की बेटी थी। नादिर पटेल ने लैला और परिवार के अन्य 5 सदस्यों के लापता होने के बाद मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि टाक और उसके साथी आसिफ शेख ने लैला और उसके परिवार के सदस्यों का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने आसिफ को हिरासत में लिया था। लेकिन बाद में छोड़ दिया था।

फार्म हाउस में मारकर दफन किया था

शेलिना का तीसरा पति परवेज टाक कश्मीर का रहने वाला था। उसे 8 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उसने शुरुआत में पुलिस से झूठ बोला। बताया कि लैला और उसका परिवार दुबई में है। बाद में उसने कबूल किया कि सभी की हत्या मुंबई में कर दी थी। बाद में उसे मुंबई पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बाद में इगतपुरी एक फार्म हाउस से लैला समेत अन्य के कंकाल बरामद किए गए थे। परवेज ने पुलिस को बताया कि लैला परिवार के साथ फार्म हाउस पर छुट्टी मनाने गई थी। वहां उसने सभी की हत्या करने के बाद शवों को गड्ढे में गाड़ दिया था। हत्या करने के बाद वह कश्मीर भाग गया था।

मृतकों में 30 वर्षीय लैला, उसकी 32 वर्षीय बड़ी बहन अजमीना, जुड़वां भाई-बहन जारा और इमरान, चचेरी बहन रेशमा और मां शेलिना शामिल थे।