टीआरपी डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने इस पर फैसला 5 जून को सुनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में केजरीवाल को कल सरेंडर करना ही पड़ेगा।

बता दें कि कोर्ट में ईडी ने उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि वह केवल सात दिनों की अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य की आवश्यक जांच की जानी है।
केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस याचिका पर शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस याचिका पर 5 जून को फैसला आएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक को सरेंडर करना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें फिर तिहाड़ जेल जाना होगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत का विरोध किया। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मामलों पर गलत बयान दिये। आप प्रमुख ने अपनी अंतरिम जमानत की पूरी अवधि में प्रचार किया और अब वह अचानक दावा कर रहे हैं कि वह बीमार हैं।