रायपुर। राज्य शासन ने लोक सेवा अधिनियम 1994 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए स्थाई समिति का गठन किया है। मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में पांच विधायक सदस्य होंगे। समिति अधिनियम के तहत बनाए गए नियम, उपबंधों को लागू करने में आ रही कठिनाई दूर करने के लिए सुझाव देगी। समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा ।

