रायगढ़। घूसखोर महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में महिला का रिश्वत लेते हुए VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर जांच के बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने पटवारी पर कार्रवाई का निर्देश दिया था।

दरअसल महिला पटवारी ने जमीन संबंधी काम के लिए रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वायरल वीडियो जैसे ही कलेक्टर के संज्ञान में आया,उन्होंने तुरंत एसडीएम को मामले की जांच के आदेश दिये। जांच के आधार पर कलेक्टर ने महिला पटवारी को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया।

मामला रायगढ़ तहसील के ग्राम कोतरलिया का है। सामने आए वीडियो में हलका पटवारी सुलोचना साव नजर आ रही हैं। उनके साथ बलिराम पटेल नामक किसान भी है। दोनों के बीच बातचीत से पता चलता है कि किसान की भूमि से संबंधित कोई काम है।
इस संबंध में जारी निलंबन आदेश के मुताबिक शासकीय कार्य में भूमि स्वामी से अवैधानिक रूप से राशि मांग किए जाने के मामला संज्ञान में आने पर रायगढ़ तहसील के हल्का नंबर 37, गोपालपुर की पटवारी श्रीमती सुलोचना साव को एसडीएम रायगढ़ श्री प्रवीण तिवारी ने निलंबित कर दिया है। श्रीमती सुलोचना साव, पटवारी हल्का गोपालपुर, के द्वारा शासकीय कार्य हेतु भूमिस्वामी से अवैधानिक रूप से राशि की मांग करने के संबंध में सोशल मीडिया में समाचार प्रसारित होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनका उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। अतएव उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर तहसील कार्यालय रायगढ़ (कानूनगो शाखा) में संबद्ध किया गया है। गोपालपुर हल्के का अतिरिक्त प्रभार अमरदास संजय प.ह.नं.-20 कुसमुरा को आगामी आदेश पर्यन्त उनके मूल कार्यों के साथ-साथ सौंपा गया है।