टीआरपी डेस्क। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज यानी सोमवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की अपील खारिज कर दी है। ऐसे में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में राहत मिल चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी में जमानत दे दी है। एक तरफ केजरीवाल को जमानत मिली थी और दूसरी ओर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीएम को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगर आज केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिल जाती तो वह जेल से बाहर आ जाते।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुनाते हुए कहा यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया था। इसलिए फिलहाल केजरीवाल को जमानत नहीं मिल सकती है। इसके लिए केजरीवाल निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।