बिलासपुर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार जोशी को कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा करने के चलते निलंबित कर बस्तर में अटैच किया गया था। अब उनका निलंबन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

पूर्व में भाजपा नेता दारा सिंह भोसार्य ने शिकायत की थी कि सुरेन्द्र कुमार जोशी ने अहिवारा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था। इस शिकायत पर दुर्ग के जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबन का आदेश जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद, 30 अप्रैल 2024 को महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक ने जोशी को निलंबित कर जगदलपुर अटैच कर दिया था।

समकक्ष अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर आपत्ति

सुरेन्द्र कुमार जोशी ने इस निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में बताया गया कि महाप्रबंधक, जो खुद भी सीईओ स्तर का अधिकारी है, उसे इस तरह की कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई के बाद यह निलंबन आदेश निरस्त कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी चाहे तो इस मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।