टीआरपी डेस्क। असम में आधार कार्ड बनवाने के लिए अब NRC आवेदन संख्या (ARN) अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2024 से असम में आधार के लिए नए आवेदकों को अपने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का आवेदन संख्या (ARN) देना जरूरी होगा। यह कदम राज्य में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। साल की शुरुआत से अब तक असम में 54 अवैध प्रवासियों की पहचान हो चुकी है।

आधार के नए प्रावधानों के मुख्य बिंदु:

  1. NRC ARN अनिवार्य: आधार के नए आवेदकों को NRC आवेदन संख्या (ARN) देना होगा ताकि उनकी नागरिकता की पुष्टि हो सके।
  2. छूट के दायरे: यह नियम उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा जिनकी बायोमेट्रिक्स NRC प्रक्रिया के दौरान लॉक हो गई थी। चाय बागान क्षेत्रों के निवासियों को भी इस नियम से छूट मिलेगी।
  3. अवैध प्रवासियों की पहचान: मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि हाल के दिनों में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है, और इन्हें पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
  4. सीमा सुरक्षा में सुधार: बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और आगे इसे और मजबूत किया जाएगा।
  5. डॉक्यूमेंटेशन पर सख्ती: अवैध प्रवासियों की पहचान के बाद उनके बायोमेट्रिक डेटा को संग्रहित किया जाएगा और उनके दस्तावेज़ जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी, या पासपोर्ट को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि 2024 की शुरुआत से अब तक 54 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है, जिनमें से 45 को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। सबसे ज्यादा घुसपैठिये करीमगंज में पाए गए, जहां 48 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई।