Shimla Masjid Case: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जिला प्रशासन ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संजौली क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। इस निर्णय के तहत, क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
लाठीचार्ज और झड़पों में कई घायल
मस्जिद में कथित अवैध ढांचे को गिराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और स्थिति उग्र हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।
चक्का जाम और गिरफ्तारी
प्रदर्शनकारियों ने संजौली क्षेत्र में चक्का जाम किया और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश की। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब वे मस्जिद के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
बता दें कि नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में बुधवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे।
धारा 163 के तहत प्रतिबंध
- पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह प्रतिबंध।
- किसी भी प्रकार का हथियार या औजार ले जाने पर रोक।
- बिना अनुमति के रैली या जलूस की अनुमति नहीं।
- सार्वजनिक स्थलों पर मशाल या मोमबत्ती जलाने पर रोक।
- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और भड़काऊ भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध।
- किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधियों, दीवार लेखन और पोस्टरों पर रोक।
स्कूल, कार्यालय और बाजार खुले रहेंगे
स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।