नेशनल डेस्क। अगर आपके साथ भी टोल प्लाजा पर तकनीकी गड़बड़ी या किसी अन्य कारण से आपको दो बार टोल टैक्स कटने जैसी समस्या होती है, तो यह खबर आप ही के काम की है। इस समस्या का समाधान आसान है और आप बिना किसी मुश्किल के अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
दरअसल यहां हम आपको कुछ सरल तरीके बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
टोल टैक्स रिफंड के 2 मुख्य तरीके
1) नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) हेल्पलाइन से रिफंड प्राप्त करें:
- सबसे पहले NHAI के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करें।
- अपनी शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत संख्या नोट कर लें।
- कटे हुए टोल की तारीख, समय और राशि की जानकारी दें।
- आपकी शिकायत की जांच होने के बाद, रिफंड की राशि आपके फास्टैग अकाउंट में वापस कर दी जाएगी।
- रिफंड आने में 20-30 दिन का समय लग सकता है।
2) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के जरिए रिफंड प्राप्त करें:
- NPCI के हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें।
- अपनी वाहन की जानकारी और ट्रांजैक्शन नंबर बताएं।
- जानकारी की पुष्टि होने के बाद, आपको 15 कार्य दिवसों के अंदर रिफंड मिल जाएगा।
जरूरी जानकारी जो आपको देनी होगी
- कटे हुए टोल की तारीख, समय और राशि।
- वाहन की जानकारी और फास्टैग डिटेल्स।
- ट्रांजैक्शन नंबर (अगर उपलब्ध हो)।