बिलासपुर। रतनपुर नगर पालिका की नई इमारत के निर्माण कार्य में नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी हरदयाल रात्रे और लोक निर्माण विभाग के प्रभारी क्लर्क अजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उप अभियंता वैभव अग्रवाल को भी निलंबित कर दिया गया है।

इस संबंध में संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार तीनों अधिकारियों को निलंबित कर क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ किया गया है।

वित्तीय नुकसान के लिए ठहराया जिम्मेदार

गौरतलब है कि रतनपुर नगर पालिका की नई इमारत के निर्माण के लिए 6 फरवरी 2024 को 165.77 लाख रुपये का ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया था। टेंडर प्रक्रिया में देरी, टेंडर समिति से सिफारिश नहीं लेने और फिर से टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण उप अभियंता वैभव अग्रवाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 1968 के तहत नियम 53 के तहत राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अग्रवाल को संभावित वित्तीय नुकसान के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है।

इसी मामले में रतनपुर के तत्कालीन सीएमओ रहे हरदयाल रात्रे तथा लोक निर्माण विभाग में प्रभारी क्लर्क रहे अजित सिंह को भी निलंबित कर इन्हे संयुक्त संचालक कार्यालय में भेज दिया गया है। तीनों की निलंबन अवधि में मुख्यालय बिलासपुर स्थित संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय में नियत किया गया है।