टीआरपी डेस्क। आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 साल बाद जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन मई 2022 से तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट ने कुछ कड़ी शर्तों के साथ उन्हें जमानत पर रिहा किया है, जिसमें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भी शामिल है।

कोर्ट ने रखी ये शर्तें राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि सत्येंद्र जैन केस के संबंध में किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते और वह देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के पूरा होने में अभी वक्त लग सकता है, इसीलिए उन्हें जमानत दी गई है।
पहले भी मिले थे 10 महीने की जमानत पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से जैन को जेल से 10 महीने की अस्थायी जमानत मिली थी, लेकिन इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें फिर से जेल भेज दिया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में थे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में निभा सकते हैं अहम भूमिका सत्येंद्र जैन की जमानत ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। इससे पहले पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। अब, सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद माना जा रहा है कि चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।