टीआरपी डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री पर टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस याचिका पर विचार करते हुए कहा कि इस मामले में एक सुसंगत दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आठ अप्रैल को इसी मामले में आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को भी खारिज किया गया था।
गुजरात हाईकोर्ट से भी मिल चुका है झटका
इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने भी 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे से संबंधित था। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट से समन रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने का निर्देश दिया था।
गुजरात विश्वविद्यालय की याचिका और आप नेताओं पर कार्रवाई
गुजरात विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, कोर्ट ने दोनों नेताओं को तलब किया था। दोनों ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट और सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी।
सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद भी आप नेताओं को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में इस मामले का सामना करना पड़ेगा।