रायपुर। टैगोर नगर के प्रतिष्ठित भंसाली परिवार के 9 सदस्यों पर कोर्ट के आदेश के बाद सिविल लाइन थाने में छह धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया है कि इन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (अश्लील शब्दों का प्रयोग), 323 (चोट पहुंचाना), 34 (साझा इरादा), 427 (नुकसान पहुंचाना), 448 (अवैध प्रवेश), और 451 (किसी घर में आपराधिक इरादे से प्रवेश) के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं।

दरअसल सिविल लाइन क्षेत्र में गृहमंत्री के शासकीय बंगले के पास की एक जमीन के विवाद में भंसाली परिवार के 9 सदस्य पर इस पूरे मामले में प्रार्थी प्रशांत कटेला ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि उक्त दोनो परिवारों ने सिविल लाइन की एक जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। चंद महीनों पहले भंसाली परिवार के तमाम सदस्य और कुछ अन्य लोग वहां बाउंड्रीवाल करने पहुंचे थे। इसके बाद कटेला परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अब भंसाली परिवार के विभिन्न सदस्यों पर ये एफआईआर हुई है।
भंसाली परिवार ने कहा…
इस मामले में भंसाली परिवार के गौरव भंसाली का कहना है कि पुलिस द्वारा इस मामले में खात्मा सही प्रारूप द्वारा जमा नहीं किया गया था, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर के प्रारूप में जमा किया गया है। उनका दावा है कि कोर्ट के ऑर्डरशीट में भी ये दर्ज है कि पुलिस द्वारा पूरी विवेचना करने के बाद भी हमारे खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बन रहा है। इस मामले में भंसाली परिवार ने ये भी दावा किया है कि उक्त जमीन को लेकर उनके कुल दो अलग-अलग मामले कोर्ट में दाखिल किए गए थे। जिसमें 1 मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इस केस में वे सेशन कोर्ट कोर्ट से जीत चुके है। वहीं दूसरा मामला लोवर कोर्ठ में जीत चुके है और सेशन कोर्ट में अब उक्त मामले में विपक्ष यानी कटेला परिवार ने अपील किया है।







