नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ा बदलाव कर सकती है। सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दर 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की गई है। यह फैसला जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह (GoM) की बैठक में लिया गया।

जीएसटी परिषद में 21 दिसंबर को होगा अंतिम निर्णय

जीएसटी दरों में इन बदलावों पर अंतिम फैसला 21 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा। राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे।

टैक्स दरों में बदलाव से बढ़ सकते हैं दाम

अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, तो कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और कुछ रेडीमेड कपड़ों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। मंत्री-समूह ने 1,500 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 5% जीएसटी, 1,500 से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18%, और 10,000 रुपये से अधिक के कपड़ों पर 28% टैक्स लगाने का सुझाव दिया है।

148 वस्तुओं पर टैक्स बदलाव का प्रस्ताव

मंत्री-समूह ने जीएसटी परिषद को 148 वस्तुओं पर टैक्स दरों में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। इससे केंद्र को राजस्व में सकारात्मक बढ़ोतरी की उम्मीद है।

जीएसटी की मौजूदा संरचना और नई दरों का सुझाव

वर्तमान में, जीएसटी में पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना है। नई सिफारिश के तहत एक विशेष 35% स्लैब जोड़ा जा सकता है, जो खासतौर पर तंबाकू, सिगरेट और एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर लागू होगा।

वहीं, जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित मंत्री-समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इस समूह का नेतृत्व वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कर रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के सदस्य शामिल हैं।