टीआरपी डेस्क। बलात्कार मामले में दोषी करार संत आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आसाराम को इलाज के लिए 15 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। 12 साल से जेल में बंद आसाराम को मेडिकल आधार पर यह जमानत दी गई है।
कड़ी शर्तों के साथ जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करने और अनुयायियों से न मिलने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह अंतरिम जमानत केवल इलाज के उद्देश्य से दी गई है।
रेप केस में आजीवन कारावास की सजा
साल 2013 के नाबालिग से बलात्कार मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम अपने गुरुकुल की छात्रा से यौन शोषण के दोषी पाए गए थे।
मेडिकल आधार पर राहत
आसाराम को दिल की बीमारी है और उसे पहले हार्ट अटैक भी आ चुका है। वह त्रिनाड़ी शूल नामक गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हैं। इस वजह से जोधपुर सेंट्रल जेल में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। लंबे समय से इलाज के लिए जमानत की मांग की जा रही थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान आसाराम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तैनाती के आदेश दिए हैं।
आसाराम 15 मार्च तक जमानत पर रहेंगे। इस दौरान उनका इलाज महिला वैद्य नीता के देखरेख में होगा, जो पिछले 2-3 साल से उनका इलाज कर रही हैं।