रायपुर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है किआचार संहिता के दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। कलेक्टर के इस आदेश के साथ ही जिले भर में चौ-चौराहों, खंबों और सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर तथा वॉल राइटिंग आदि को हटाया जा रहा है।


संपत्ति विरूपण किया तो लगेगा जुर्माना
कलेक्टर रायपुर ने आदेश में उल्लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, झंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
इस अधिनियम के अधीन दण्डानीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। इस कार्यवाही के लिए टीम गठित करने का कार्य नगर निगम क्षेत्र में संबंधित आयुक्त, शेष नगरीय निकायो मे संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा समन्वय के माध्यम से किया जाये। जिसमें नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी-अधिकारी शामिल रहेंगे। यह टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

निजी संपत्ति के स्वामी से लिखित सहमति जरुरी
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार के लिए नहीं
इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जाएगी।
कलेक्टर के आदेश के बाद आज पूरे शहर में शासकीय अमला बैनर-पोस्टर हटाता हुआ नजर आया। इसके साथ ही राजनैतिक व्यक्तियों के नेम बोर्ड और शिलालेख को भी ढंका गया।
