रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत रायपुर जिले के नगर पालिक निगम रायपुर एवं शेष नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 20 जनवरी 2025 से रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 में धारा 163 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
बिना अनुमति के सभा, रैली या जुलूस नहीं
इसके अलावा रायुपर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकास सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने के आदेश
जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा शस्त्र नियम 2016 के नियमों के तहत रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंसधारियों को निर्देशित करता हूं कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करें।
यह आदेश जिले में निवासरत तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
शासकीय विश्रामगृहों को लेकर दिया ये आदेश
आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारियों आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्रामगृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार-प्रसार या राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहराया जायेगा। ऐसे राजनैतिक व्यक्ति इन स्थानों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए भी नहीं कर सकेंगे।
इस संबंध में जारी किए गए आदेश के पात्रता अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद भी दी जायेगी। विश्राम गृहों में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें आगंतुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि आदि समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। अधिक अवधि के लिए कोई कक्ष आरक्षित नही होगा। शासकीय भवनों, विश्राम भवनों तथा गेस्ट हाउसों का आरक्षण अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।