वाशिंगटन। US Birthright Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने काे डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी।

अमेरिका के सिएटल स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जॉन कॉफनर ने यह रोक लगाई है। कोर्ट ने ट्रंप के ऑर्डर को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ माना गया।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने का आदेश दिया था। इस आदेश के मुताबिक, 19 फरवरी के बाद अमेरिका में ऐसे बच्चों को नागरिकता नहीं देने का प्रावधान था, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं।

ट्रंप के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेट्स की अगुवाई वाले चार राज्यों, वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सिविल राइट्स ग्रुप्स ने भी इस फैसले को चुनौती दी।

कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे ट्रंप

ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स ने इसे संविधान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का आदेश लाखों नवजात बच्चों की जिंदगी को मुश्किलों में डाल देता। कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को बड़ा झटका लगा है।

हालांकि, ट्रंप ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन की सही व्याख्या करता है। DoJ ने कहा कि वे इस आदेश का जोरदार बचाव करेंगे और इसे लागू कराने की हरसंभव कोशिश करेंगे।