बिलासपुर। निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोयला घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है।

दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।

बता दें कि कोयला घोटाला मामले की सुनवाई पहले हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं, सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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