Kawasi Lakhma

रायपुर। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को अदालत से झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे अब EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।

मंगलवार को कवासी लखमा की कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन फ़ोर्स की कमी के कारण वह सामने पेश नहीं हो सके। लिहाजा, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। कोर्ट ने उन्हें 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।

बता दें शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने अपने बयान में ईडी को बताया था कि “हर महीने कवासी लखमा को शराब कार्डन से 50 लाख रुपए महीने जाते थे। इसके साथ ही आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी ने भी अपने बयान में बताया था कि 50 लाख के साथ ही डेढ़ करोड़ रुपए शराब कार्डन से और दिए जाते थे। इस हिसाब से पूर्व मंत्री को हर महीने दो करोड़ जा रहे थे। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई है। 36 महीने तक यह घोटाला हुआ है। जो टोटल घोटाला 72 करोड़ का हो रहा है।