रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम ने बकाया विज्ञापन शुल्क का भुगतान न करने पर ग्रेसफुल मीडिया के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। निगम ने कंपनी की 30 मिनी यूनिपोल, अन्य यूनिपोल और संपूर्ण विज्ञापन संपत्ति (इन्वेंटरी) को राजसात करने का निर्णय लिया है। साथ ही, विज्ञापन संरचनाओं से जुड़ी निविदाओं को भी रद्द कर दिया गया है। कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा करने का अंतिम नोटिस जारी किया गया है।

इसके अलावा, सामुदायिक शौचालयों और उनके परिसरों पर विज्ञापन के माध्यम से रखरखाव की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है, क्योंकि एजेंसियों द्वारा वित्तीय दायित्वों का पालन नहीं किया गया।
नगर निगम के सख्त कदम:
1. निगरानी समिति का गठन
नगर निगम ने विशेष समिति बनाने का फैसला किया है, जो एजेंसी से बकाया वसूली की निगरानी करेगी और प्रभावी वसूली उपायों की सिफारिश करेगी।
2. विज्ञापन पंजीयन रद्द और ब्लैकलिस्टिंग
- ग्रेसफुल मीडिया का विज्ञापन पंजीकरण (लाइसेंस) रद्द कर दिया जाएगा।
- ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण कंपनी भविष्य में किसी भी निविदा या अनुबंध में भाग नहीं ले सकेगी।
3. विज्ञापन संपत्ति (इन्वेंटरी) की जब्ती
- पहले चरण में 30 मिनी यूनिपोल को जब्त किया जा चुका है।
- अगले 10 दिनों में शेष सभी विज्ञापन संपत्तियां भी राजसात की जाएंगी।
4. बिजली कनेक्शन समाप्त करने के निर्देश
- यदि ग्रेसफुल मीडिया के नाम पर निगम क्षेत्र में बिजली कनेक्शन लिया गया है, तो सीएसपीडीसीएल (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) को पत्र भेजकर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए जाएंगे।
5. कानूनी कार्रवाई और वित्तीय वसूली
- राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (RRC) जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी की बैंक खातों और संपत्तियों को जब्त किया जाएगा।
- न्यायालय में वित्तीय वसूली का मुकदमा दायर किया जाएगा।
ग्रेसफुल मीडिया के लिए अंतिम चेतावनी
नगर निगम ने ग्रेसफुल मीडिया को अंतिम चेतावनी जारी की है कि यदि निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तो कंपनी का लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।