टीआरपी डेस्क। पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में माता-पिता को लेकर किए गए भद्दे मजाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इलाहबादिया की टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए और कहा कि “इनके दिमाग में गंदगी भरी है।”

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहबादिया के बयानों को “अस्वीकार्य और शर्मनाक” करार दिया। कोर्ट ने कहा आपको पॉपुलैरिटी मिली है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं। आप माता-पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। पूरा समाज इस तरह की विकृत मानसिकता से शर्मिंदा है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें? रणवीर बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते।
पासपोर्ट जब्त, लेकिन गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबादिया को आदेश दिया है कि वह अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करें और बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर न जाएं। हालांकि, कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर पर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है।
इसके अलावा, कोर्ट ने महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर को जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया और इन राज्यों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
क्या है पूरा विवाद?
यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में गेस्ट जज के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके माता-पिता की निजी जिंदगी पर आपत्तिजनक सवाल किए।
इस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई और रणवीर के खिलाफ असम, जयपुर और महाराष्ट्र में कई एफआईआर दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहबादिया को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अगर उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ता है, तो वह महाराष्ट्र और असम पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।