टीआरपी डेस्क। हाईकोर्ट ने नियमों के खिलाफ जारी शिक्षिका के अटैचमेंट आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), जगदलपुर ने शासन के नियमों का उल्लंघन किया और बिना उचित आधार शिक्षिका का स्थानांतरण किया।

क्या है मामला?
हेमलता ध्रुव, जो बस्तर के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, बकाचंड में अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में कार्यरत थीं, 20 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत 60 किलोमीटर दूर हाई स्कूल, मोहलाई में अटैच कर दी गईं। जबकि सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी का अटैचमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीईओ के आदेश को अवैध करार देते हुए तत्काल निरस्त कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह छूट दी कि नियमों के अनुरूप यदि आवश्यक हो तो अधिकारी दोबारा आदेश पारित कर सकते हैं।