रायपुर। भारत माला परियोजना विशाखापटनम इकोनामिक कॉरिडोर निर्माण के लिए भूअर्जन में गड़बड़ी करने के मामले में सस्पेंड अभनपुर क्षेत्र के तीन पटवारियों के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव अन्वेष घृतलहरे ने नायक बांधा के हल्का पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल एवं टोकरो के पटवारी लेखराम देवांगन को 8 अक्टूबर 2024 को भारत माला परियोजना के भू अर्जन में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित करने का आदेश दिया था। पटवारियों ने उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने यह कहते हुए शासन द्वारा जारी निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया कि सचिव के पास निलंबन आदेश पारित करने की शक्ति और अधिकार नहीं है। इसके पूर्व भी इसी मामले में निलंबित किए गए गोबरा नवापारा के तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण के आदेश को भी निरस्त किया गया है।

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