नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही कथित शराब घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे केजरीवाल के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सरकारी संपत्ति पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।
दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की

दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक

  • FIR सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 के तहत दर्ज की गई है।
  • 11 मार्च को दिल्ली की अदालत ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
  • कोर्ट ने अब 18 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है।

जनता के पैसों के दुरुपयोग का आरोप

दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की है। अदालत ने कहा था कि जनता के पैसे का दुरुपयोग कर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने के मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 11 मार्च को दिए आदेश में कहा था कि यह मामला CRPC की धारा 156 (3) के तहत जांच के योग्य है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि संबंधित थाना प्रभारी इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू करे।
क्या है पूरा मामला?

2019 में दर्ज शिकायत के अनुसार, अरविंद केजरीवाल, मटियाला से AAP विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली में अवैध रूप से बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए। आरोप है कि इन होर्डिंग्स पर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मामले को लेकर अदालत का रुख किया था, जिसके बाद FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए।

केजरीवाल पर लगातार बढ़ते कानूनी संकट

  • अरविंद केजरीवाल पहले ही शराब घोटाले के मामले में घिरे हुए हैं और जमानत पर बाहर हैं।
  • अब दिल्ली में अवैध होर्डिंग्स के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
  • 18 अप्रैल को होने वाली अदालत की सुनवाई इस मामले में अहम मानी जा रही है।