रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने हेड मास्टर को निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, प्रधान पाठक बहादुर सिंह भानू पर काम में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का आरोप है। यह कार्रवाई कोटा SDM की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

अनुशासनहीनता और लापरवाही का आरोप

DEO के आदेश में उल्लेख किया गया है कि कोटा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की 21 मार्च 2023 की जांच रिपोर्ट के अनुसार, बहादुर सिंह भानू, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर (शिवतराई, कोटा) ने लगातार अनुशासनहीनता दिखाई और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी की। उन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन जवाब न देने पर उनकी स्वेच्छाचारिता प्रमाणित हुई।

सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई

प्रधान पाठक बहादुर सिंह भानू का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध पाया गया, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल, तेंदूआ (कोटा) निर्धारित किया गया है, और नियमानुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।