रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की नई नीति के तहत शासकीय शराब दुकानों के अहाता ठेके की अवधि अब एक वर्ष की बजाय दो वर्ष होगी। पहले ठेका 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है, जिसके बाद सभी अहाते भी बंद कर दिए गए हैं। अब नया ठेका 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक दिया जाएगा।

ऑनलाइन टेंडर जारी, 11 अप्रैल तक आवेदन
विभाग ने अहाता ठेके के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 11 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस बार भी ठेका सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले आवेदक को मिलेगा। रायपुर जिले में पिछले टेंडर में अहातों की बोली दो से चार गुना अधिक गई थी, जिससे 51 ठेकेदारों ने सरेंडर किया और ब्लैकलिस्ट हो गए।
रायपुर जिले में 61 में से 29 अहाते नहीं चले
रायपुर में 61 अहाते ठेके पर दिए गए थे, जिनमें से 29 अहाते ठेकेदार चला नहीं पाए। कुछ ठेकेदार बिना सूचना दिए अहाता बंद कर फरार हो गए, जबकि कुछ ने सरेंडर कर दिया लेकिन लाइसेंस फीस जमा नहीं की। 51 ठेकेदारों को नियम उल्लंघन के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
तीन बार टेंडर, बोली 94 लाख तक पहुंची
- अहातों के लिए तीन बार टेंडर जारी किए गए।
- अहातों की बोली 25 लाख से 94 लाख रुपए तक गई थी।
- पहले टेंडर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे उच्च बोली पर अहाते आवंटित हुए।
राजस्व लक्ष्य से पीछे, ठेकेदारों से होगी वसूली
- 20 करोड़ रुपए राजस्व लक्ष्य था, लेकिन 11 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए।
- ठेकेदारों द्वारा सरेंडर और फीस जमा न करने से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
- विभाग अब सरेंडर ठेकेदारों से वसूली करेगा और भू-राजस्व की तरह रिकवरी की जाएगी।
उपायुक्त का बयान: दो साल के लिए मिलेगा ठेका
आबकारी विभाग उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा ने बताया कि पुराना ठेका 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया है और नया ठेका दो वर्ष के लिए दिया जाएगा। आवेदन 11 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ठेका मिलेगा।