रायपुर। दूसरे राज्यों के डॉक्टरों का छत्तीसगढ़ और रायपुर में बिना पंजीयन चिकित्सकीय कार्य किए जाने को लेकर CMHO ने कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएमएचओ रायपुर मिथिलेश चौधरी ने रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र के प्रकाश में ऐसे डॉक्टरों के पंजीयन की जानकारी अस्पताल संचालकों से मांगी है।

CMHO ने जिले के समस्त निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और मेटर्निटी होम के संचालकों को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (Chhattisgarh Medical Council) में बिना पंजीयन के छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्य के चिकित्सकों द्वारा होटल या अन्य जगहों में ओपीडी या चिकित्सकीय कार्य किया जा रहा है। जबकि यह कृत्य नर्सिंग होम एक्ट एवं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के नियमों का उल्लघंन है।

ऐसे चिकित्सक जो अन्य राज्यों से आकर छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सकीय कार्य कर रहे है उन चिकित्सकों को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् में पजीयन कराना एवं नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य है।

अन्य राज्य के चिकित्सकों द्वारा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् एवं नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर द्वारा की गई है। किसी भी चिकित्सक द्वारा उक्त कार्य करते पाए जाने पर एवं ऐसे अस्पताल जो बिना पंजीकृत चिकित्सकों को अपने अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य/ओपीडी की सेवा हेतु नियुक्त करते है तो उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पत्र में कहा गया है कि रायपुर जिले में संचालित समस्त निजी अस्पताल / नर्सिंग होम/मेटरनिटीहोम में कार्यरत समस्त चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर में पंजीयन की जानकारी तीन दिवस के भीतर दिया जाना सुनिश्चित करें।