रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स SSPL) की 77.51 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने इस संबंध में जारी प्रेस नोट में बताया है कि पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, रायपुर (CECB) द्वारा वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 और 40 के तहत मेसर्स एसएसपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ दिनांक 05/09/2018 को दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सीईसीबी से आवश्यक संचालन सहमति प्राप्त किए बिना 5 मेगावाट के बायोमास आधारित बिजली संयंत्र का संचालन शुरू किया था और अपनी कंपनी यानी मेसर्स एसएसपीएल में बिजली उत्पादन शुरू किया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स एसएसपीएल ने 2 मार्च, 2018 से बिजली उत्पादन के लिए अपने 5 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट को चालू और संचालित किया है और सीईसीबी से संचालन के लिए वैध सहमति प्राप्त किए बिना 12 जुलाई, 2018 तक काम कर रहा था।

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जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 के तहत 15.04.2025 को 77.51 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।