जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) आतंकी संगठन को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति से संबंधित मामले में NIA की विशेष अदालत जगदलपुर ने 03 लोगों को सात-सात साल सश्रम कारावास (आरआई) और जुर्माना की सजा सुनाई है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रहने वाले सेमल दीपक, नारा भास्कर और तेलम मुत्ता नामक आरोपियों को यूए(पी) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अदालत ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसमें आरोपियों को 07 साल की जेल और 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। आरसी-03/2024/एनआईए/आरपीआर मामले में अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विस्फोटक ले जाते पकड़े गए थे

सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय कार्यकर्ता पाए गए तीनों लोगों को राज्य पुलिस ने 2023 में गिरफ्तार किया था, इनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, कोडटेक्स वायर और जिलेटिन बरामद किया गया था। एक अन्य आरोपी पुट्टी पप्पी रेड्डी को भी बाद में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब अदालत ने उसे बरी कर दिया है। एनआईए की जांच से पता चला है कि आरोपी सक्रिय माओवादी कैडरों के संपर्क में थे और इन कैडरों के लिए विस्फोटक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति में शामिल थे। फरवरी 2024 में राज्य पुलिस से जांच का जिम्मा संभालने वाली NIA को इस मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य मिले, जिसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया और विशेष अदालत ने सजा सुनाई।