रायपुर। कैट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हेड आफ फारेस्ट फोर्स की नियुक्ति को लेकर IFS सुधीर अग्रवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

दरअसल IFS के 90 बैच के अफसर वी श्रीनिवास राव को भूपेश सरकार ने पांच सीनियर अफसरों को सुपरसीड कर हेड आफ फारेस्ट फोर्स नियुक्त किया था। इससे प्रभावित अफसरों ने राव की नियुक्ति को पहले कैट में चुनौती दी थी। कैट से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। यह याचिका सबसे वरिष्ठ पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल ने दायर की थी। अग्रवाल वर्तमान में पीसीसीएफ ( वाइल्ड लाइफ) के पद पर हैं। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यहां इस याचिका पर दो बार सुनवाई हो चुकी है।

जानकारी मिली है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुना, और याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसी कड़ी में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण पर सुनवाई जून माह में संभावित है।

हाल ही में मिली है अफसरों को पदोन्नति

गौरतलब है कि विभाग में काफी जद्दोजहद के बाद पिछले महीने ही सरकार ने भारतीय वन सेवा के पांच अफसरों को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से पदोन्नत कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) बनाया है। इनमें वे अफसर भी शामिल हैं जिन्हें सुपरसीड कर श्रीनिवास राव को हेड ऑफ़ फारेस्ट बनाया गया था, जबकि सबसे वररष्ठ अफसर सुधीर अग्रवाल पहले से ही PCCF बनाये जा चुके हैं। अब हेड ऑफ़ फारेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद आगे की सुनवाई होगी।

वरिष्ठता के बावजूद उपेक्षा के शिकार सुधीर अग्रवाल का संघर्ष अभी जारी है, हालांकि वे अगस्त महीने में रिटायर होने वाले हैं, तब तक उनकी याचिका पर फैसला आता है या नहीं, इसका सभी पक्षों को इंतजार रहेगा।