रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने 134 निजी अस्पतालों को मान्यता दी है, जहां सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारजन इलाज करा सकेंगे। यह मान्यता आगामी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

इस पहल के तहत सभी विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें ताकि सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इलाज प्राप्त कर सकें।

बलौदाबाजार के दो निजी अस्पताल भी सूची में शामिल

विशेष रूप से, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के दो निजी अस्पतालों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इससे जिले के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। यह कदम शासन की स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

See also  अनुकंपा नियुक्ति देने से मना करने पर हाई कोर्ट ने अधिकारी को भेजा नोटिस