नई दिल्ली/लंदन। लंदन के हाईकोर्ट ने भारत का वांटेड भगोड़ा पीएनबी घोटाला के आरोपी नीरव मोदी की एक नई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआई ने नीरव मोदी की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया साथ ही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिवक्ता की इसमें मदद की। बता दें कि नीरव मोदी वर्ष 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है। नीरव मोदी के खिलाफ 6,498.20 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मामला लंबित है।

सीबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर की गई नई जमानत याचिका को लंदन हाईकोर्ट के किंग्स बेंच डिवीजन ने खारिज कर दिया। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिवक्ता ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया। इन अधिवक्ताओं को जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की, वे इसी सिलसिले में लंदन गए थे।

सीबीआई ने आगे कहा कि भारत नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर प्रयासरत है। पीएनबी बैंक घोटाले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी है. ईडी ने 2018 में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान कई स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें हीरे, सोना, मोती तथा बहुमूल्य और कीमती पत्थर जब्त किए गए। पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में शामिल होने का विवरण सार्वजनिक होने से पहले हीरा व्यापारी 2018 में भारत से भाग गया था।