रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रित परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि के नियमों में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब ऐसी स्थिति में परिजनों को ₹50,000 की राशि प्रदान की जाएगी।

जारी आदेश के मुताबिक सेवारत की मृत्यु पर 50हजार दिए जाएंगे । इसमें आत्महत्या के प्रकरण में भी यही राशि दी जाएगी। मृतक के परिजनों को यह राशि 15 दिनों के भीतर दी जाएगी। यह आदेश वित्त सचिव मुकेश बंसल ने जारी किया है।