रायपुर। लगभग 8 माह पूर्व एक मरीज की मौत के मामले में कलेक्टर गौरव सिंह ने एनएच एमएमआई हॉस्पिटल, लालपुर, रायपुर को अनुज्ञा पत्र (लायसेंस) निलंबित और निरस्तीकरण नोटिस के साथ ही जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई बीते 12 सितंबर 24 को एयर एम्बुलेंस में ले जाते समय भारती देवी खेमानी की मृत्यु के मामले में की गई है।

इस मामले की शिकायत के बाद जांच हुई और इस संबंध में मिले प्रतिवेदन के मुताबिक मरीज को बिना डॉक्टर के एम्बुलेंस में अस्पताल से एयरपोर्ट तक पहुंचाने के दरम्यान लापरवाही बरती गयी है। इसे नर्सिंग होम एक्ट के धाराओं का उल्लंघन माना गया। जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अस्पताल प्रबंधन ने नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9 (1) में उल्लेखित प्रावधान तथा मानक के स्थापना में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार अनुसूची (1) के (क) (3.2) (3.3) का उल्लंघन किया।

इसी तरह से एक्ट अध्याय 3 के धारा 12 का (1) का उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जो कि अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाये गये प्रावधान का उल्लंघन करता है जो राशि रू. 20,000 के जुर्माने से दण्डनीय है। कलेक्टर ने संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. आदेशानुसार एन.एच.एम.एम.आई. हॉस्पिटल लालपुर, रायपुर का अनुज्ञा पत्र (लायसेंस) का निलंबन एवं निरस्तीकरण करने के लिए 30 दिवस का नोटिस जारी किया है। इस अवधि में अस्पताल प्रबंधन को अपना जवाब प्रस्तुत करना है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर प्रबंधन के खिलाफ विधिवत कार्यवाही की जाएगी।